सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत की रद्द, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का दिया आदेश
punjabkesari.in Monday, Apr 18, 2022 - 11:53 AM (IST)

लखनऊ: लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट आशीष मिश्रा जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को नए सिरे से विचार करने को कहा है।
पीड़ित पक्षकारो के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। सीजेआई ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। हाईकोर्ट ने अपने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
गौरतलब है कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गवाह पर हमले के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सभी गवाहों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद एक प्रमुख संरक्षित गवाह पर बेरहमी से हमला किया गया था और हमलावरों ने धमकी दी थी कि अब जब बीजेपी यूपी चुनाव जीत गई है तो वे उसका " ध्यान" रखेंगे।
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