TGT 2016: 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

punjabkesari.in Thursday, Jan 16, 2020 - 10:57 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी हिंदी परीक्षा 2016 में चार प्रश्नों के गलत उत्तर पर दाखिल की गई याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 48, 88, 107 और 116 के उत्तर विकल्पों पर सवाल उठाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2016 में विज्ञाप्ति जारी की गई थी जबकि यूपी टीजीटी हिंदी विषय की लिखित परीक्षा 8 और 9 मार्च 2019 को आयोजित हुई थी। इसका परिणाम व संशोधित उत्तर कुंजी 26 नवंबर 2019 को घोषित हुई।

संशोधित उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर में विसंगति पाते हुए आपत्ति दर्ज कराई लेकिन चयन बोर्ड ने उस पर विचार नहीं किया। इससे निराश होकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने संगीता और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण के अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि का कहना है कि संशोधित आंसर की से मिलान करने पर आयोग जिन विकल्पों को सही मान रही है वह वास्तव में सही जवाब नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं के साथ याचिका संबंध करते हुए आयोग को भी 29 जनवरी तक जवाब देने को कहा है।


 


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Ajay kumar

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