श्रमिकों की बेटियों की शादी में मदद, सरकार देगी ₹85,000 की आर्थिक सहायता, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ
punjabkesari.in Monday, Apr 06, 2026 - 08:26 PM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सामने आई है। सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र श्रमिकों को विवाह के बाद ₹85,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार आजमगढ़ मंडल में 1 मई 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा।
पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पहले पंजीकरण होना जरूरी है। साथ ही, आवेदक ने किसी अन्य विभाग से समान योजना का लाभ न लिया हो। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तक ही सीमित रहेगी।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक पंजीकृत श्रमिक, जो स्वयं या अपनी बेटियों का विवाह इस योजना के तहत कराना चाहते हैं, वे सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट मऊ में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- 365 दिन पुराना पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वर-वधू का आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की प्रति
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल मार्कशीट)
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- सरकार की इस पहल से श्रमिक परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ सामाजिक सहयोग भी सुनिश्चित होगा।

