ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में इन चीजों पर पाबंदी, प्रयोग करने पर 1 लाख जुर्माने सहित 5 वर्ष की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jul 18, 2018 - 01:23 PM (IST)

आगरा: कमिश्नर, अध्यक्ष, टीटी जैड प्राधिकरण, आगरा के राममोहन राव ने अवगत कराया है कि सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी इस आदेश का अक्षरश: अनुपालन सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है।

राममोहन राव ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त उद्यमियों, व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि वे सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार के वायु प्रदूषणकारी उद्योग, इकाइयों आदि में कोयला, कोक, लकड़ी व उपले का प्रयोग तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से बंद कर दें।

यदि उद्यमियों, व्यवसायियों द्वारा अपनी इकाइयों आदि के संचालन में किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषणकारी सामान का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी तथा मामले को सक्षम न्यायालय में अभियोजन के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत की धारा-15, 16 तथा 17 के प्रावधानों के अनुसार 1 लाख जुर्माने सहित 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है।


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