भर और राजभर जाति को ST में शामिल करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
punjabkesari.in Wednesday, Mar 16, 2022 - 05:34 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो माह के भीतर राजभर जाति को अनुसूचित जन जाति (ST) में शामिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने जागो राजभर जागो समिति की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भर और राजभर जातियों को 1994 की आरक्षण नियमावली में इन दोनों जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल न कर पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है जबकि अगरिया, गोंड, खरवार, चेरु, पहाड़िया व भुईया जातियां भी भर और राजभर के साथ 1931 में एक्सटीरियर जाति के रूप में उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध थीं। बाद में केंद्र सरकार ने भर और राजभर को छोड़कर उक्त सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो माह के भीतर भर और राजभर को अनुसूचित जन जाति में किए जाने का निर्देश दिया है।