UP: बिना मान्यता के चल रहे स्कूल अब होंगे बंद, लगेगा 1 लाख का जुर्माना... छात्रों को इन विद्यालयों में मिलेगा प्रवेश

punjabkesari.in Monday, Apr 25, 2022 - 11:29 AM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून- 2009 के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद किया जाएगा। योगी सरकार के आदेशानुसार बिना मान्यता वाले कोई भी स्कूल अब राज्य में संचालित नहीं किए जा सकेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश नजदीकी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में दिलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने इस फीडबैक के बाद सभी बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने और संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।

बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बाद भी विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों से दस हजार प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है। उन्होंने सभी बीएसए से बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।


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Content Writer

Mamta Yadav

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