लखीमपुर हिंसा मामले में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए हम शीर्ष अदालत जाएंगे: टिकैत

punjabkesari.in Tuesday, Feb 15, 2022 - 09:04 PM (IST)

लखीमपुर खीरी: किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आठ लोगों की मौत से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के एक पदाधिकारी ने कहा कि एसकेएम शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई दोबारा करने की अपील करेगा। इस पदाधिकारी ने कहा कि बिजली गुल होने के कारण अभियोजन पक्ष ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था।

 

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। आशीष मंगलवार शाम लखीमपुर खीरी जेल से रिहा हुए। उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्टूबर, 2021 की हिंसा के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जिसने मामले की जांच की थी। एसआईटी ने अपने आरोपपत्र में आशीष और 13 अन्य लोगों को शामिल किया था।

बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा, “पूरे देश और दुनिया ने अजय और आशीष मिश्रा के सबसे कुख्यात लखीमपुर खीरी प्रकरण को देखा। आशीष को जघन्य अपराध करने के बावजूद तीन महीने के भीतर जमानत मिल जाती है। हर कोई इसे देख रहा है और वह आज जेल से बाहर निकलेगा।'' टिकैत ने कहा कि एसकेएम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश का आरोपी व्यक्ति धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपी व्यक्ति की तुलना में ‘अधिक खतरनाक' है। बीकेयू के प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने बताया कि एसकेएम शीर्ष अदालत से मामले में फिर से सुनवाई पर विचार करने की अपील करेगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष बिजली गुल होने के कारण ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख सका था।


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Content Writer

Mamta Yadav

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