जेल से बाहर आएंगे आजम खान!, इन तीन मामलों में MP-MLA Court ने दी जमानत
punjabkesari.in Friday, Apr 18, 2025 - 03:45 PM (IST)

रामपुर (रवि शंकर): सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को लेकर रामपुर की (MP-MLA Court )एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत में चार मुकदमों में जमानत की अर्जी पर सुनवाई की। अदालत ने आज़म खान को तीन मामलों में ज़मानत मंज़ूर कर ली। यह मामले हेट स्पीच और शत्रु संपत्ति से संबंधित थे जबकि एक मामला गवाह को धमकाने का था जिसमे उनपर कॉन्सपिरेसी का आरोप था। इस मामले में अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी।
चार मामलों में जमानत की लगाई थी याचिका
आज़म खान के वकील ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत ने मैजिस्ट्रेट ट्रायल के यहां चार मामलों में जमानत पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। देर शाम फैसला सुनाया गया जिसमें तीन मामलों में आज़म खान को रेगुलर बेल दे दी गयी जबकि एक मामले में जमानत खारिज की गई है।
हेट स्पीच समेत तीन मामलों में कोर्ट ने दी जमानत
जिन तीन मामलों में जमानत दी गयी इनमें से दो मामले हेट स्पीच के थे और एक मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित था । जबकि एक मामला और था जो गवाहों को धमकाने का मामला था, इसकी जमानत खारिज हो गयी है। यह मैजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट था अब इसकी सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में आज़म खान पर कोस्पेरेसी का आरोप था जबकि अन्य आरोपियों को इस मामले में पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।