कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए कदमों से अवगत कराए योगी सरकारः HC

punjabkesari.in Monday, Mar 09, 2020 - 10:49 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रविवार को यह बताने को कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार पर जांच के लिए थर्मल स्कैनर लगाने और पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को अदालत परिसर और इसके आसपास स्वच्छता में सुधार लाने को भी कहा। भारत के अपर सोलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश और अधिवक्ता संजय यादव ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराया। वहीं अपर महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने बताया कि रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) ने 7 मार्च, 2020 को प्रयागराज के मुख्य चिकित्साधिकारी से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ऐतिहाती उपाय करने का अनुरोध किया था।

इसके जवाब में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि मच्छर रोधी छिड़काव और फॉगिंग के लिए पहले ही एक टीम उच्च न्यायालय परिसर भेजी जा चुकी है और कोरोना वायरस के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए कुछ टीमें गठित की गई हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त रूप से प्रभावी प्रतीत नहीं होते। 


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Tamanna Bhardwaj

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