घर से बाजार के लिए निकली नाबालिग से युवकों ने किया गैंगरेप, कोर्ट ने 4 महीने के अंदर सुनाई ऐसी सजा
punjabkesari.in Tuesday, Mar 14, 2023 - 10:32 AM (IST)

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ (Pratapgarh) की विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के एक मामले में महज साढ़े तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए दोषी 4 लोगों को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है और जुर्माना (Fine) भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 सितंबर 2022 की दोपहर 16 वर्षीय लड़की (Girl) रामापुर बाजार गई थी। वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई तो वह प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर स्थित गंजेहड़ा जंगल के निकट अचेत अवस्था में पाई गई थी।
नाबालिग को जंगल में ले जाकर 4 युवकों ने की थी दरिंदगी
मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बाद लड़की को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां होश में आने पर पुलिस को दिए गए बयान में उसने कहा कि वह अपने घर से मामा के घर विश्वनाथगंज बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक व तौफीक उर्फ तफसीर नामक आरोपियों ने उसकी साइकिल रोक ली और उसे जबरन गंजेहड़ा जंगल ले गए और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी पायल और 400 रुपए भी लूट लिए।
कोर्ट ने 4 महीनों के अंदर ही सुनवाई पूरी कर आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बताया जा रहा है कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को चारों आरोपियों शिवम सरोज, मुन्नू, रफीक और तौफीक को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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