Ballia में 9 साल बाद ऑनर किलिंग का इंसाफ: प्रेमी युगल की हत्या में सगे भाई, मां और बहन को उम्रकैद

punjabkesari.in Wednesday, May 13, 2026 - 02:44 PM (IST)

Ballia News: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक प्रेमी युगल की हत्या के 9 साल पुराने एक मामले में मृत युवती की मां, भाई तथा बहन को बीते मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पकड़ी थाना क्षेत्र के जेठवार गांव में 29 मई 2017 की रात को फेफना थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के अजीत गोंड (23) और खुशबू राय (20) की गोली मारकर और चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। 

ये भी पढ़ें:- मेरठ में UP STF का बड़ा एक्शन: AMU शिक्षक की हत्या में शामिल 1 लाख का इनामी बदमाश जुबैर एनकाउंटर में ढेर

अभियोजन पक्ष के सूत्रों के अनुसार दलित युवक अजीत की प्रिंस नामक युवक से दोस्ती थी और प्रिंस के घर अक्सर आने—जाने के दौरान उसका प्रिंस की बहन खुशबू से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। सूत्रों के अनुसार इसकी जानकारी मिलने पर खुशबू के परिजन ने उसकी और अजीत की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अजीत की मां शैल देवी की तहरीर पर प्रिंस, उसकी मां निर्मला राय और बहन पिंकी के साथ ही सुग्रीव राम, प्रकाश, उमेश कुमार गोंड और उमेश शर्मा नामक अभियुक्तों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।

ये भी पढ़ें:- धमाकों से दहला गोरखपुर: पुलिस चौकी के सामने चाय की दुकान में एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटे, इलाके में मची अफरा-तफरी

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम प्रमोद गंगवार के न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को प्रिंस, उसकी मां निर्मला और बहन पिंकी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और कुल 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने 3 आरोपियों प्रकाश, उमेश कुमार गोंड और सुग्रीव राम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि मुकदमे के दौरान आरोपी उमेश शर्मा की मौत हो गई थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Anil Kapoor

Related News

static