बिस्कुट का लालच.. फिर 18 महीने की मासूम से दरिंदगी, अपने ही भाई ने लूटी अस्मत; POCSO कोर्ट ने 21 दिन में सुनाई उम्रकैद

punjabkesari.in Saturday, Jul 25, 2026 - 11:28 AM (IST)

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने अपनी डेढ़ साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनोज कुमार सिद्धू ने 30 वर्षीय टिंकू उर्फ पिंकू को अपनी 18 महीने की चचेरी बहन से दुष्कर्म का दोषी पाया। 

अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने मामले में आरोप तय होने के मात्र 21 दिनों के भीतर फैसला सुना दिया। अधिवक्ता बालियान ने बताया कि इस मामले में तीन जुलाई 2026 को आरोप तय किए गए थे और शुक्रवार को अंतिम निर्णय आ गया। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अपनी 18 महीने की चचेरी बहन को बिस्कुट दिलाने के बहाने ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

यह घटना 3 मार्च 2026 को जिले के खतौली थाना क्षेत्र स्थित मोहिद्दीनपुर गांव में तब उजागर हुई, जब बच्ची गंभीर और खून से लथपथ हालत में मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की दुष्कर्म संबंधी धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिस पर त्वरित सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Purnima Singh

Related News

static