माफिया अतीक-अशरफ को बैनर लगाकर ‘शहीद'' बताने के मामले में पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज कर 3 को किया गिरफ्तार
punjabkesari.in Wednesday, Apr 19, 2023 - 03:59 PM (IST)

लखनऊ/प्रयागराज: महाराष्ट्र में बीड जिले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) तथा उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ अहमद (Ashraf Ahmed) को बैनर लगाकर ‘शहीद' बताने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार (Arrested) किया गया है। पुलिस (Police) ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि यह घटना मंगलवार को जिले के माजलगांव में हुई, जिसके बाद कई स्थानीय लोग बैनर के पास जमा हो गए। अधिकारियों ने तुरंत इस बैनर (Banner) को हटाया। पुलिस (Police) ने कहा कि अतीक (Atiq Ahmad) और उसके भाई को बैनर (Banner) लगाकर "शहीद" के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई थी।
संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर तीन लोगों को किया गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, इसमें एक अखबार की कटिंग भी थी जिसमें पिछले हफ्ते दोनों भाइयों की हत्या के लिए एक समुदाय विशेष को अपशब्द कहे गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा उस अखबार के संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनकी खबर बैनर पर इस्तेमाल की गई थी। अतीक (60) और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तीन हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी।
4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए तीनों हत्यारे
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सीजेएम अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के हत्यारों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। विशेष जांच दल ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले 16 अप्रैल को जिला अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अरुण मौर्य, सन्नी सिंह व लवलेश तिवारी से पुलिस पूछताछ करेगी कि 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, हथियार कहां से लाया था और उन्हें किसने दिया। पुलिस बदमाशों से मर्डर की वजह भी जानने की कोशिश करेगी। तीनों आरोपियों को 23 अप्रैल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।