मथुरा: बिजली चोरी के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jul 20, 2019 - 01:12 PM (IST)

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक अदालत ने बिजली चोरी के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 3 साल जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नन्द कुमार तिवारी ने बताया कि यह मामला 14 साल पुराना है। विद्युत विभाग के अवर अभियंता उमेश चंद गोयल ने 29 जुलाई 2005 को गोकुल में चेकिंग के दौरान गड़रिया मोहल्ला निवासी गंगा प्रसाद को चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाते पकड़ा था। इस मामले में यमुनापार थाना में बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उपकरण जमा कराए।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ)/(विशेष न्यायालय) अमर पाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर गंगाप्रसाद को बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए 3 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के एमडी एसके वर्मा ने कहा कि यह मामला बिजली चोरों के लिए एक नजीर बनने वाला है। इससे उन्हें यह सबक मिलेगा कि यदि किसी ने बिजली चोरी करने का प्रयास किया तो उसे इसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वैसे भी अब बिजली चोरी पर शत-प्रतिशत अंकुश लगाने के लिए टीम लगातार कार्रवाई कर रही हैं। निगम को इसका भी लाभ मिलेगा।


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