पूर्व मंत्री स्वा. चेतन चौहान की भांजी को नशीला इंजेक्शन लगाने में 4 को सजा, लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jul 02, 2023 - 03:49 PM (IST)

कानपुरः पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान की भांजी ऋचा को नशीला इंजेक्शन लगाने और मारपीट में एडीजे तृतीय प्रथम कांत की कोर्ट ने चार लोगों को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। एक पर 13,500 और अन्य तीनों पर 6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो को दोषमुक्त करार दिया गया। ऋचा के उद्यमी पति की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। दोषियों में दो अधिवक्ता और एक डाक्टर शामिल है।

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पांच वर्ष कैद और 13500 रुपये जुर्माना की सजा
एडीजीसी मनोज कुमार वाजपेयी ने बताया कि अदालत ने राकेश ओझा को अपहरण, षड़यंत्र, नशीला इंजेक्शन लगाने और मारपीट में पांच वर्ष कैद और 13500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। राजकुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार मिश्र, अमित त्रिवेदी को नशीला इंजेक्शन लगाने और मारपीट में पांच वर्ष कैद और 6500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता अजय भदौरिया ने बताया कि राकेश कुमार ओझा और अमित त्रिवेदी अधिवक्ता हैं। प्रमोद कुमार मिश्र डाक्टर हैं। उमेश चंद्र शुक्ल और हरि प्रसाद को दोषमुक्त करार दिया गया।

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ऋचा शुक्ला ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
शिवराज इंडिया प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और शुक्लागंज के संदीप शुक्ल की पत्नी ऋचा शुक्ला ने एक मई 2015 को नजीराबाद थाना में पति संदीप शुक्ल, शुक्लागंज के राजकुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार मिश्र, अमित त्रिवेदी, उमेश चंद्र शुक्ल, चकेरी निवासी राकेश कुमार ओझा और शुक्लागंज हरिप्रसाद चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऋचा ने आरोप लगाया था कि उनकी शादी वर्ष 1995 में संदीप से हुई थी, उनके दो बच्चे 19 वर्षीय यशराज और 15 वर्षीया मारीशा है। संदीप शराब पीने के बाद वह उसे प्रताड़ित करते हैं। पति ने 29 अप्रैल 2015 को दोपहर में दोस्त राजकुमार श्रीवास्तवा और अमित त्रिवेदी मदद से नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया।


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Content Writer

Ajay kumar

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