गोद ली हुई नाबालिग हिंदू बेटी के साथ मुस्लिम पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

punjabkesari.in Wednesday, May 17, 2023 - 11:02 AM (IST)

अलीगढ़(अर्जुन वार्ष्णेय): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ (Aligarh) जिले में इंसानियत को शर्मासार करने का मामला सामने आया है। जहां अलीगढ़ के थाना क्वार्सी इलाके के मंजूरगढ़ी में 7 महीने पहले गोद ली गई करीब 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू बेटी (Minor Hindu Girl) के साथ दुष्कर्म (Rape) के दोषी कथित पिता (Father) को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पोक्सो सुरेंद्र मोहन राय की अदालत (Court) से सुनाया गया है। अवगत कराते चलें  कि बिन मां-बाप की बेटी इस घटना के बाद से नारी निकेतन में रह रही है।

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गोद ली हुई नाबालिग हिंदू बेटी से मुस्लिम पिता ने किया रेप
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के बताए अनुसार घटना 25 अक्टूबर 2020 की है। जहां इलाके में ही रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू और मोहम्मद हसन निवासी बिस्मिल्लाह कॉलोनी मंजूरगढ़ी में 1 बिन मां-बाप की करीब 13 वर्षीय लड़की को गोद लिया था। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधू ने उसे बच्ची संग गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया।

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कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद व 50000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित
आपको बता दें कि इस मामले में हंगामा होने और भीड़ जमा होने पर पुलिस आ गई। बाद में सामाजिक व्यक्ति मोहन चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पप्पू को 16 तारीख और 2 महीना में फैसला सुनाते हुए दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद व 50000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जिसमें से 40000 रुपए पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए हैं।


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Content Editor

Anil Kapoor

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