जिसने बचपन रौंदा, अब उसके 20 साल सलाखों के पीछे... अदालत ने 8 महीने में सुनाई दरिंदे को 20 साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Apr 24, 2025 - 09:01 AM (IST)

Sonbhdra News: उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की बुधवार को सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित वीर सिंह ने अखिलेश भारती को सजा सुनाई और उस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास
मिली जानकारी के मुताबिक, अग्रहरि ने बताया कि घटना 2 सितंबर 2024 को दुद्धी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब भारती अपने चाचा के घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के पिता ने उसी दिन दर्ज कराई गई अपनी प्राथमिकी में कहा कि आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपए बच्ची को देने का आदेश दिया है।

हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
जिले की एक अदालत ने 5 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में बुधवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक के मुताबिक, ग्राम रामगढ़ निवासी पंकज कुमार ने अप्रैल 2020 में कोन थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसके पिता कुबेर प्रसाद की राजेश्वर कन्नौजिया ने फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेन्द्र कुमार द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी राजेश्वर कन्नौजिया को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 


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Content Editor

Anil Kapoor

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