बलात्कार के दोषी पुजारी को 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 25 हजार का ठोका जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Nov 10, 2022 - 07:25 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने एक छात्रा को अगवा कर उससे बलात्कार करने के मामले में दोषी एक पुजारी को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा (20) नौ जनवरी 2016 को पास के ही एक मंदिर में पूजा करने गयी थी, मगर वह घर नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मंदिर के पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लड़की को करीब साढ़े चार महीने बाद गोस्वामी के चंगुल से छुड़ाया था।

अगवा लड़की ने पुलिस को बताया था कि पुजारी ने उसे अलग—अलग स्थानों पर रखा और अनेक बार अपनी हवस का शिकार बनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पुजारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। 


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Content Writer

Ramkesh

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