रेप के बाद चचेरे भाई ने लगाई आग…99% जली पीड़िता की मौत, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन करावास की सजा; 25 हजार जुर्माना लगाया

punjabkesari.in Friday, Jul 25, 2025 - 01:57 AM (IST)

Gazipur News, (मो. आरिफ अहमद): भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पाक रिश्ता माना जाता है और इन्हीं रिश्तों को लेकर पूरे देश में रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं। ऐसे में जिस किसी की अपनी बहन नहीं होती है तो वह अपने पड़ोस में या अन्य को भी अपनी बहन का दर्जा देता है लेकिन गाजीपुर में भाई बहन के एक रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला आया था। जिसमें चचेरे भाई ने अपनी बहन के साथ न सिर्फ बलात्कार की घटना को अजाम दिया बल्कि उसे अपने साथ भगाना चाहता था और बहन ने जब जाने से इनकार कर दिया तब उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। इसी मामले में गाजीपुर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पीड़िता ने साथ भागने से इनकार किया तो लगाई आग
गाजीपुर जनपद के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में साल 2017 में पीड़िता के घर में छत के रास्ते उसका चचेरा भाई पहुंचा और उस वक्त घर में कोई न होने के कारण उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर फरार होने का भी दबाव बनाया। लेकिन पीड़िता ने उसके साथ भागने से इनकार कर दिया तब वह गुस्से में आकर अपनी बहन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जिसके चलते पीड़िता करीब 99% जल गई थी और उस वक्त उसके माता-पिता भी घर से बाहर थे। जब वह घर आए तब उसने अपने चचेरे भाई के बारे में बतलाया और यह भी कहा कि इसे आप लोग छोड़ना मत। उसके बाद परिवार के लोग लेकर थाने पहुंचे तब पुलिस ने तत्काल उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।

दुष्कर्मी के पिता को भी कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई
इस मामले में आरोपी मेहंदी हसन को जहां पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 326 और 304 के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं उसके पिता पर भी मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ थ।  इस मामले में आज कोर्ट में धारा 326 और 304 के तहत आजीवन कारावास और ₹25000 का जुर्माने की सजा सुनाई तो वहीं शिकायत करने गई पीड़िता की मां को मारपीट कर भगाने पर दुष्कर्मी के पिता को भी कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट रविकांत पांडे ने बताया कि पॉक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश राम अवतार जी की अदालत में यह सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी जितनी सजा अब तक काट चुका है उतनी सजा कम कर दी जाएगी।


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Content Editor

Mamta Yadav

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