हत्या के दोषी पिता और 3 बेटों को उम्रकैद… बेटी को भी किया था घायल:  फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 32-32 हजार का जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Wednesday, Jul 16, 2025 - 10:57 PM (IST)

Firozabad News, (अरशद): फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के ग्राम जाजूमई में पांच साल पहले बिजली की केबिल हटाने के मामूली विवाद में हुए खूनखराबे का बड़ा फैसला आया है। अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय विमल वर्मा ने पिता खरग सिंह और उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर 32-32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पूरा मामला 30 जुलाई 2020 का है। सबलू कुमार ने थाना जसराना में रिपोर्ट दी थी कि उनके घर के ऊपर से खरग सिंह के घर की बिजली केबिल गुज़र रही थी। घर वालों ने केबिल हटाई तो विवाद हो गया। इसी बात पर विपक्षियों ने धमकी दी और 30 जुलाई की शाम राजीनामा के बहाने प्रकाशचंद्र को अपने घर बुलाया। जैसे ही वो पहुंचे, खरग सिंह और उसके बेटों ने पहले गाली-गलौज की फिर मारपीट कर जबरन घर की ओर खींच लिया।
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पीड़ित के बयान के अनुसार, इस बीच शोर सुनकर बेटी राधा बचाने आई तो धर्मेंद्र ने फायरिंग कर दी, जिससे राधा घायल हो गई। ग्रामीणों की भीड़ जुटी तो लोग प्रकाशचंद्र को अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी अजय कुमार यादव ने सरकार की ओर से पक्ष रखा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनने के बाद पिता खरग सिंह और उनके तीन बेटों धर्मेंद्र, दिनेश और मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जुर्माना न देने पर चारों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही धर्मेंद्र पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।


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Mamta Yadav

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