इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खण्डपीठ ने कैग को पक्षकार बनाने का दिया आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Jul 13, 2021 - 10:45 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली सम्बंधी कैग ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने व इनकी ईडी या सीबीआई से जाँच कराए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर महा लेखा परीक्षा नियन्त्रक (कैग) को पक्षकार बनाने की अनुमति देकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक त्रिपाठी की अधिवक्ता श्रेया चौधरी के जरिए दायर याचिका में पेश अर्जी पर दिया। इसमें तीनों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इनके खातों की कैग आडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की गुजारिश की गई है। साथ ही प्राधिकरणों पर कई आरोप लगाते हुए इसकी ईडी या फिर सीबीआई से जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याची ने अर्जी दाखिल कर कैग को मामले में बतौर पक्षकार बनाने का आग्रह किया। इस पर प्रतिपक्षी वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं की और कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली। साथ ही याची को तीन हफ्ते में कैग को पक्षकार बनाने संबंधी संशोधन को याचिका में करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि पक्षकार बनाए जाने की दशा में कैग को नोटिस जारी की जाएगी। उधर, सुनवाई के समय राज्य सरकार व पक्षकारों के अधिवक्ता पेश हुए। कोर्ट ने मामले में इससे पहले राज्य सरकार समेत प्राधिकरणों को पक्ष पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने याचिका को 16 अगस्त से शुरु होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने को कहा है।
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