...तो इस वजह से UP पुलिस में हुए तबादलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द

punjabkesari.in Monday, Sep 07, 2020 - 10:10 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस विभाग के दरोगाओ, हेड कान्सटेबिलो व कान्सटेबिलो के पिछले साल एक जिले से दूसरे जिले में किए गए तबादलों के क्रियान्वयन को कोरोना काल में करने को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है। राज्य के आधा दर्जन जिलो- मेरठ, गौतमबुद्ध नगर , हापुड, आगरा, वाराणसी व प्रयागराज के पुलिस कर्मियों ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर अपने तबादला व कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता व जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अलग-अलग दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर पारित किया है।

याचिकाओं पर बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तकर् था कि याचीगण का तबादला एडीजी जोन/आई जी परिक्षेत्र द्वारा वर्ष 2019 में एक जिले में निर्धारित समय पूर्ण करने या सीमावर्ती जिले में नियुक्त होने के आधार पर किया था। साल 2019 में किए गए इस स्थानान्तरण के आधार पर सभी याचिकाकर्ताओ को इस साल जून/ जुलाई में कोरोना महामारी के दौरान सभी सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा कार्यमुक्त होने का आदेश पारित किया गया है।

अधिवक्ता का कहना था कि यह आदेश बिना एप्लिकेशन आफ माइन्ड पारित किया गया है तथा बिना यह ध्यान दिए पारित किया गया है कि याचीगण के सेवाओं की आवश्यकता है । इस प्रकार का पारित आदेश नियम विरुद्ध होने के कारण न्यायसंगत नहीं है। हाईकोटर् ने यह आदेश यूपी पुलिस में कार्यरत दरोगा, हेड कान्सटेबिल, व कान्सटेबिल, शंभूनाथ पाण्डेय, राहुल बंसल, सिन्टू चौधरी, हृदय नारायण पाण्डेय, दलवीर सिंह यादव, अब्दुल गफ्फार, महेश चन्द्र व कई अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा अलग अलग दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर पारित किया है।

इन सभी याचिकाओं में तबादला आदेशों के साथ-साथ 2020 में जारी कार्यमुक्त आदेशों को भी चुनौती दी गयी थी। अधिवक्ता का कहना था कि एक वर्ष पूर्व पारित तबादला आदेशों के आधार पर इस साल पुलिस कर्मियों को इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान कार्यमुक्त करना गलत है। कोर्ट ने आदेश में तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया तथा कहा है कि आगे इन पुलिस कर्मियों का तबादला उनके सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए कानून के तहत नियमानुसार किया जा सकता है। 


 


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Tamanna Bhardwaj

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