Bahraich: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा, 75,000 रुपए लगा जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 20, 2024 - 12:05 PM (IST)

Bahraich News: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नानपारा पुलिस थाने में चार मई, 2013 को महेश नामक अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप था कि 30 अप्रैल, 2013 को फीस जमा करने स्कूल जा रही उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी का महेश ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) वरुण मोहित निगम की अदालत ने आरोपी महेश को मंगलवार शाम को दोषी करार दिया। 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 75,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का दिया निर्देश
जुर्माना नहीं भरने पर महेश को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस के निगरानी प्रकोष्ठ, नानपारा पुलिस व शासकीय अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

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Harman Kaur

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