हाथरस हिंसा: साजिश रचने के मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ को Court से झटका, खारिज की जमानत याचिका
punjabkesari.in Thursday, Mar 18, 2021 - 08:43 AM (IST)
मथुरा: उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में दलित युवती के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की वारदात के बाद साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाकर हिंसा की साजिश रचने के आरोपियों के सरगना पीएफआई/सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ की जमानत याचिका मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस-वे पर देशद्रोह एवं हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पीएफआई/सीएफआई के 4 सदस्यों से की गई पूछताछ के बाद आंध्र प्रदेश के एर्नाकुलम जेल से लाए गए मुख्य आरोपी रऊफ शरीफ की जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय ने खारिज कर दी। यह याचिका उनके पैरोकार अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने विगत 4 मार्च को दाखिल की थी।
न्यायाधीश का कहना था कि इस अत्यंत गंभीर मामले में रऊफ शरीफ के खिलाफ ही सारी साजिश रचे जाने के प्रमाण सामने आए हैं। अदालत के अनुसार उसके खिलाफ विदेशी फंडिंग स्वीकार करने एवं उसका अपने अन्य सदस्यों में वितरण किए जाने के पुख्ता सुबूत जांच एजेंसी ने अदालत में पेश किए हैं ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने आज यहां यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने मंगलवार को एसटीएफ के उपाधीक्षक एवं मामले के जांच अधिकारी विनोद कुमार सिरोही की उपस्थिति में ही बचाव पक्ष के वकील की भी पूरी दलीलें सुनीं। अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया। बाद में, न्यायाधीश ने प्रार्थी के खिलाफ सुबूतों में दम होने का जिक्र करते हुए याचिका खारिज कर दी। विदित है कि इससे पूर्व अदालत इस मामले के तीन अन्य आरोपियों अतीकुर्ररहमान, मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है।
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