ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका, HC ने वेतन से 10 हजार रुपए काटने का दिया आदेश

punjabkesari.in Friday, Feb 03, 2023 - 01:41 PM (IST)

नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी के खिलाफ आदेश सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने शुक्रवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए CEO के वेतन से 10 हजार काटने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला MMR समूह की स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। 
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जानिए क्या है मामला 
MMR समूह की कंपनी देवसाई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में एक याचिका दायर की थी। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को विचार करने के लिए प्रकरण भेजा था। याची का कहना है कि उनके मामले में CEO ने सुनवाई नहीं की। इसके खिलाफ कंपनी की ओर से एक अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना याचिका पर 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने फिर से अगली तारीख  तय की 31 जनवरी की तारीख लगा दी। 

बता दें कि इम मामले में 31 जनवरी को अगली सुनवाई की गई। जिसमें  जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने प्राधिकरण की वकील से पूछा कि 20 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान आपने विपक्षी से निर्देश मांगने की बात कही थी। अब तक आपको विपक्षी से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राधिकरण की वकील ने एक बार फिर समय की मांग की। वकील ने कहा कि सीईओ इस मामले में रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए वक्त मांग रही हैं।
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10 हजार जमा करने का आदेश 
फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए  विपक्षी की वकील 10,000 रुपये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करने आदेश दिया गया है।  यह धनराशि विपक्षी के वेतन से काटा जाएगा। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने आदेश दिया है कि उस दिन सुनवाई के समय 10,000 रुपये जमा करवाने की रशीद अदालत के सामने पेश की जाए।

 


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Imran

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