सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को बड़ी राहत, ताजमहल के 500 मीटर दायरे में बंद नहीं होंगी व्यावसायिक गतिविधियां

punjabkesari.in Wednesday, Nov 09, 2022 - 03:24 PM (IST)

आगरा: ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को व्यापारियों की पुन: अपली पर बदल दिया है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों की अब कोर्ट ने अनुमति दे दी है।  वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर न्यायालय ने एडीए को दिए सभी नोटिस वापिस लेने के आदेश दिए हैं। 

 बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण की सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया था कि ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी जाए। नहीं तो ताजमहल की मीनार में लगे पत्थरों छबि धूमिल हो रही है। इसे लेकर व्यापारियों में काफी निराश छा गई थी लोगों ने इसे लेकर खूब धरना प्रदर्शन किया। मामले को व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुन: अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया।

वहीं गम में डूबे व्यापारियों के चेहरों पर कोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ताजगंज वासियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के रोजी-रोटी का ध्यान रखकर फैसला सुनाया है। बड़ी लड़ाई के बाद हमें जीत मिली है। वहीं न्यायालय के इस फैसले पर जगह-जगह ढोल नगाड़े बज कर इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर कोर्ट का धन्यवाद किया।
 


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Content Writer

Ramkesh

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