बड़ा झटकाः 69 हज़ार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

punjabkesari.in Wednesday, Jun 03, 2020 - 11:58 AM (IST)

प्रयागराज/ लखनऊः 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का फैसला किया है। ऐसे में इससे संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी खबर है। एक जुलाई से तैनाती पाने के सपने देख रहे अभ्यर्थियों के लिए फैसला सुनते ही मायूसी छा गई है। एक बार फिर भर्ती मामला कोर्ट में लटक गया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया ये फैसला
जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच में हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने का कहा गया है।

रोक का फैसला ना आता तो आज से शुरु होनी थी काउंसलिंग
बता दें कि एक तरफ आज से शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों की भर्ती लटकती नजर आ रही है। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर में ऑर्डर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे आज से शुरु होने वाली काउंसलिंग पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है। परिषद द्वारा काउंसलिंग की तिथि 3 जून से 6 जून 2020 निर्धारित की गई थी।

कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था लेकिन एक-दो नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन एक दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थी। जिसके चलते कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है।

12 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग याचिकाओं का जवाब लगाने में ही व्यस्त है।

इन प्रश्नों को लेकर उठा विवाद:-
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Tamanna Bhardwaj

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