8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, बहन की हत्या कर खुद दर्ज कराई थी FIR
punjabkesari.in Monday, Feb 06, 2023 - 02:32 PM (IST)
जौनपुरः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जौनपुर (Jaunpur) में 8 साल पहले हुए एक मामले में कोर्ट (court) ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपनी बहन की हत्या करने वाले आरोपी भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ अदालत ने आरोपी को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले को पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया था।
बता दें कि यह मामला 8 साल पहले का है। जिलें खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह ने थाने में FIR दर्ज कराई थी कि 6 अक्टूबर 2014 को उनकी बहन अर्चना सिंह ने कमरे के अंदर आग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो जब घर पहुंचा तो दरवाजा तोड़कर देखा कि उसकी बहन की जलकर मौत हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरु की। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि जिस भाई ने अपनी बहन की आत्महत्या करने की प्रथामिकी दर्ज कराई थी, दरअसल उसने ही अपनी बहन की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कमरे के अंदर से हत्या में प्रयुक्त फावड़े के बेंत को बरामद किया था। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि आरोपी ने फावड़े के बेंत से बहन का गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए कमरे के अंदर शव पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी थी।
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कोर्ट ने 8 साल बाद मामले में किया फैसला
इस मामले में पुलिस ने जौनपुर की अदालत में केस डायरी दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान द्वारा गवाहों के बयान कोर्ट में अंकित कराया गया। करीब आठ साल बाद जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने आरोपी भाई को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अभियुक्त प्रदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय वंशराज निवासी फतेहगढ़ थाना खुटहन, जौनपुर, को दोषसिद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 201 के अन्तर्गत अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेगी।