2 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामलाः हाईकोर्ट ने आरोपी की मौत की सजा को किया रद्द

punjabkesari.in Monday, Dec 26, 2022 - 09:19 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

क्या था मामला?
तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता, आरोपी (अपीलकर्ता) और दो अन्य लोग शिकायतकर्ता के घर पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान, आरोपी शिकायतकर्ता के कमरे में गया और उसकी पत्नी से छोटी बेटी यानी पीड़िता, जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष थी, को सौंपने के लिए कहा और पीड़िता को इस बहाने से ले गया कि वह उसके साथ खेलेगा। इसके बाद पीड़िता की लाश मिली थी। शिकायतकर्ता को यह विश्वास था कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। दोषी अभियुक्त ने जेल अधिकारियों से दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपनी अपील अग्रेषित करने का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप, जेल अधीक्षक, जिला जेल, गाजियाबाद ने अपील को अग्रेषित किया है।

कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा
कोर्ट ने पाया कि अधिनियम की धारा 29 के तहत अभियोजन पक्ष को अनुमान का लाभ तभी उपलब्ध होगा जब अभियोजन पक्ष कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा मूलभूत तथ्यों को साबित करता है और वह भी केवल अपराधों के संबंध में जैसा कि प्रावधान में दिया गया है। कोर्ट ने मुख्य रूप से कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी और मृतक को उस जगह के पास देखा गया था जहाँ से मृतक का शव बरामद किया गया था। पीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी द्वारा स इस घटना को अंजाम दिया गया था।


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Content Writer

Ajay kumar

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