मां, बहन व पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले दो भाइयों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Thursday, Nov 03, 2022 - 09:09 PM (IST)

फर्रुखाबाद: जिले में 15 वर्ष पूर्व साली से अवैध संबंधों में बाधक बनी माँ, बहन व पत्नी को गड़ासे से काटने के बाद गोलियों से भून कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपर जिला जज ई सी एक्ट राकेश कुमार ने दो हत्यारोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला जज के फांसी की सजा सुनाए जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि 2007 में 3 हत्याओं को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज खिलाफ किया था जिसमें से एक आरोपी को बरी किया गया व 2 को फांसी की सजा सुनाई गयी और दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

साली से प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी पत्नी, मां , बहन
फर्रुखाबाद में साली से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी, मां, बहन की गोली मारकर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयो समेत तीन आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में ईसी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दो भाइयों को 13 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को हत्या में फांसी की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी कर दिया गया।

मोहल्ला खटकपुरा निवासी शकील ने 26 जुलाई 2007 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया था कि उनके रिश्तेदार मोहम्मद कलीम मोहल्ला छावनी फाटक में रहते हैं। उसके साथ उसकी पत्नी यासमीन, मां नूरजहां व बहन नसरीन रहती हैं। तीनों को पहले धारदार हथियार से काटा और फिर गोलियां मारी गईं। भाई कलीम भी गंभीर रूप से घायल हुआ।
 
जघन्य अपराध में कलीम व शकील को फाँसी की सजा

मुकदमे के विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने हत्या करने के आरोप में कलीम, खटकपुरा सिद्दीकी निवासी मोहम्मद शकील व मोहल्ला चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार सिंह ,संजीव कुमार पाल , राजीव भगोलिवाल व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कलीम व शकील को हत्या व दहशत फैलाने आदि की धाराओं में दोषी करार दिया था। जघन्य अपराध में कलीम व शकील को फाँसी की सजा सुनाई है। मामले के एक अन्य आरोपित लल्लन उर्फ लल्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

 

 

 


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Content Writer

Ajay kumar

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