क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया? उत्तर प्रदेश में नया लाइसेंस कैसे प्राप्त करें... यहां पढ़ें पूरा तरीका

punjabkesari.in Friday, Feb 28, 2025 - 08:21 AM (IST)

UP Desk: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है या चोरी हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी है, जिससे आप आसानी से अपना लाइसेंस दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इस खबर में हम आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:

- FIR या पुलिस शिकायत की कॉपी
यदि आपका लाइसेंस चोरी हुआ है, तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी होगी और उसकी कॉपी चाहिए होगी।

- लाइसेंस नंबर और अन्य डिटेल्स
यदि आपके पास पुराना लाइसेंस नंबर या उसकी कॉपी है तो वह दस्तावेज साथ रखें।

-पहचान पत्र (ID Proof)
आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि।

- पते का प्रमाण (Address Proof)
राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि।

- पासपोर्ट साइज फोटो
 2-3 हालिया फोटो।

- स्व-घोषणा पत्र (Affidavit)
कुछ मामलों में एफिडेविट देना होता है कि आपका DL खो गया है।

- आरटीओ फॉर्म (Form LLD)
यह फॉर्म डुप्लीकेट DL के लिए जरूरी है, जिसे आप आरटीओ कार्यालय से या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए आप परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

- परिवहन पोर्टल (https://parivahan.gov.in/) पर जाएं।
- "Online Services" सेक्शन में "Driving License Related Services" पर क्लिक करें।
- राज्य (Uttar Pradesh) का चयन करें।
- "Apply for Duplicate DL" विकल्प को चुनें।
- लाइसेंस नंबर और अन्य जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑनलाइन फीस जमा करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgment Receipt डाउनलोड करें।
- अब आपको आरटीओ ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा।
- इसके बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पोस्ट के जरिए भेज दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:

- नजदीकी RTO ऑफिस जाएं।
- FIR और अन्य दस्तावेजों के साथ फॉर्म LLD भरें।
- सभी दस्तावेज और फॉर्म जमा करें।
- निर्धारित फीस (₹200-₹500) जमा करें।
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद Acknowledgment Receipt प्राप्त करें।
- कुछ दिनों बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा।

डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए शुल्क:
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ₹200 से ₹500 तक की फीस ली जाती है। यदि आप स्मार्ट कार्ड लाइसेंस चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त ₹200-₹300 का शुल्क देना पड़ सकता है।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल:

क्या बिना FIR के डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकता है? 
हां, यदि लाइसेंस खो गया है और चोरी नहीं हुआ है, तो आप एफिडेविट देकर भी आवेदन कर सकते हैं।

डुप्लीकेट लाइसेंस कितने दिनों में मिल जाता है? 
आम तौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाता है।

क्या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए मेडिकल टेस्ट देना होता है? 
नहीं, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती।

क्या डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता वही होगी?
 हां, नया लाइसेंस पुराने लाइसेंस की बची हुई वैधता तक वैध रहेगा।

अगर लाइसेंस नंबर नहीं पता हो तो क्या करें? 
आप परिवहन पोर्टल पर जाकर DL नंबर रीट्रीव कर सकते हैं या नजदीकी RTO से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अब आपको अपने खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताए गए आसान स्टेप्स से आप बिना किसी परेशानी के डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।


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Content Editor

Anil Kapoor

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