माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर के घर पर छापा, सालों से पड़ी फाइलों की जांच पड़ताल में जुटी ED
punjabkesari.in Wednesday, Apr 12, 2023 - 01:02 PM (IST)

प्रयागराज: पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) माफिया के साथ- साथ उनके करीबियों पर भी आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश ईडी के ने प्रयागराज पुलिस की मदद से अतीक़ के फाइनेंसर के घर छापेमारी की। खालिद ज़फ़र के झलवा ट्रिपल आईटी रोड पर बने मकान पर भी ईडी ने छापेमारी की। आरोप है कि रमेश पाल हत्याकांड में नाम शामिल होने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। वहीं पुलिस उन पर इनाम की राशि को भी बढ़ा दिया है। बता दें कि अब तक ईडी अतीक की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।
माफिया की 1163 करोड़ कीमत की संपत्तियों पर पुलिस कर चुकी है कार्रवाई
वहीं, यूपी पुलिस व प्रशासन उसकी 1163 करोड़ कीमत की संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने दो वर्ष पहले अतीक अहमद के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। नवंबर 2021 में ईडी, लखनऊ कार्यालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के निर्देश पर उसका प्रयागराज में फूलपुर स्थित भूखंड अटैच किया गया था। यह संपत्ति अतीक ने पत्नी शाइस्ता के नाम पर 4.50 करोड़ रुपये में खरीदी थी।
साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज ला रही यूपी पुलिस
बता दें कि है कि बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है। अतीक अहमद को इससे पहले 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल अपहरण के मामले में 28 मार्च को एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश चन्द्र शुक्ल के समक्ष पेश किया गया था। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख रूपए क्षतिपूर्ति की सजा सुनायी थी।
अशरफ समेत सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में को कर दिया है बरी
उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन नेता राजू पाल की 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या में मुख्य गवाह थे। गवाही नहीं देने के लिए 2006 में उनका अपहरण कराया गया था जिसमें अतीक अहमद, भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें एक आरोपी की मौत हो गयी जबकि अशरफ समेत सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा पाए माफिया अतीक अहमद को गवाह की हत्या मामले में पूछताछ के लिए दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाने के लिए मंगलवार की सुबह ही पुलिस बी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची। पुलिस करीब 2.15 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक को हाई सिक्यूरीटी प्रिजनर वैन में लेकर आ रही है। राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हुई हत्या में पुलिस अतीक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य पर केस दर्ज कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में फरार पांच शूटर असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर पांच-पांच लाख रुपये इनाम घोषित किया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हत्या के बाद से वह भी फरार है। पुलिस ने उस पर भी 50 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है।