Firozabad News: पूर्व मंत्री अशोक यादव मारपीट और लूटपाट के मामले में अदालत से बरी

punjabkesari.in Saturday, Jun 24, 2023 - 03:18 PM (IST)

Firozabad News (अरशद अली): उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री अशोक यादव को मारपीट व लूटपाट के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ 2021 में हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान मारपीट एवं लूटपाट करने का एक मुकदमा थाना नगला खंगार में दर्ज कराया गया था।

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बता दें कि यह मामला 22 अप्रैल 2021 थाना नगला खंगार क्षेत्र का है। जहां पर नगला गुलाल रहने वाली सपना यादव ने थाने में दी गई तहरीर में कहा कि वह अपने गांव से ऊरावर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बृजेंद्र सिंह यादव की गाड़ी काफी तेज रफ्तार से साथ निकल गई थी। इसके बाद पूर्व मंत्री अशोक यादव का काफिला आया और काफिला रोकने के साथ ही पूर्व मंत्री ने आठ बाउंसरों के साथ उतरे और विजेंद्र सिंह यादव को वोट देने से इनकार करने पर मारपीट गाली-गलौज की अभद्रता करने के साथ पिता के पास रखे 18 हजार से अधिक की नगदी आदि छीनने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

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पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामला सेशन से सुपुर्द होकर सुनवाई को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अमरीश त्रिपाठी के न्यायालय में पहुंचा। इस दौरान छह गवाहों की पेशी की गई मंत्री की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने उनका पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। उन्होंने साफ कहा कि पीड़िता की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अंबरीश त्रिपाठी ने गवाहों के बयानों अथवा घटना के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण पूर्व मंत्री अशोक यादव को बरी करने के आदेश दिए हैं।


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Content Editor

Pooja Gill

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