Ghazipur: साढ़े 3 वर्षीय मासूम के दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 50 दिन में सुनाया फैसला

punjabkesari.in Friday, Feb 24, 2023 - 02:18 AM (IST)

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत (Court) ने गुरुवार को साढे तीन वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म  (Rape) के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अभियोजन के अनुसार थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी दादी की बहन के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। बच्ची छोटे बच्चों के साथ दरवाजे पर 25 नवंबर 2022 को खेल रही थी। अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर निवासी बरौली थाना शादियाबाद ने उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया।

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सूचना मिलने पर रिश्तेदार और परिवार के लोग बच्ची का तलाश करने लगे। बच्ची दूसरे गांव में मिली। मासूम के साथ जंग बहादुर ने दुष्कर्म किया था। यह घटना रात 11:00 बजे की है। इसके बाद बच्ची को थाने ले जाया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी रात को अभियुक्त को धर दबोचा। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।


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Mamta Yadav

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