Hate Speech Case: सपा नेता आज़म खान की आवाज़ का लिया जाएगा नमूना, कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच का दिया आदेश

punjabkesari.in Sunday, Oct 30, 2022 - 12:13 AM (IST)

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी आवाज का नमूना लेने का का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इसी तरह के एक अन्य मामले में न्यायालय ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनायी है।       

उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये आजम को अंतरिम जमानत
भड़काऊ भाषण के दूसरे विचाराधीन मुकदमे में शनिवार को सुनवाई करते हुए आजम खान की आवाज का नमूना लेने के लिए न्यायालय ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया। आजम खान के खिलाफ यह मामला थाना टांडा में दर्ज है। इससे पहले आजम खान को थाना मिलक में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आदेश को इस उच्च अदालत में चुनौती देने के लिये आजम को अंतरिम जमानत दी है।       

संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब रामपुर सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। टांडा थाने में स्वार विधानसभा क्षेत्र के उड़न दस्ता प्रभारी पवन कुमार की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पवन कुमार ने तहरीर में कहा था कि आजम ने अपने भाषण में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

न्यायालय में कल सुनवाई के दौरान आजम की आवाज़ का नमूना लिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए रामपुर एसपी को आवाज का नमूना लेकर एक सप्ताह के अंदर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। उनकी आवाज़ के नमूने की फॉरेंसिक लैब में जांच करायी जाएगी। आजम की आज न्यायालय में फाइल रिकॉर्डिंग सुनी गई और नायब तहसीलदार रहे गुलाब राय से जिरह पूरी की गई। सुनवाई के दौरान आजम खान न्यायालय में मौजूद नहीं थे।


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Content Writer

Mamta Yadav

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