मुजफ्फरनगर दंगा: BJP विधायक विक्रम सैनी की सजा पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Nov 23, 2022 - 12:27 PM (IST)

प्रयागराज: साल 2013 के चर्चित मुजफ्फरनगर दंगे में सजायाफ्ता BJP के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सजा निलंबित के मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर जमानत पहले ही मंजूर कर चुका है। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में MP-MLA कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में मंगलवार को जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा
जानकारी मुताबिक अगर सजा पर रोक लगी तो विक्रम सैनी अपनी बर्खास्तगी खत्म किए जाने और खतौली उपचुनाव पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर नई याचिका दाखिल करेंगे। फिलहाल विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा की गई है।
विधायक विक्रम सैनी की तरफ से दी गई ये दलील
आपको बता दें कि साल 2013 के चर्चित मुजफ्फरनगर दंगे में स्पेशल कोर्ट ने विक्रम सैनी को सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर विक्रम सैनी की जमानत पहले ही मंजूर कर चुकी है। विक्रम सैनी का आरोप है कि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। उनका दलील है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और सभी गवाह भी पुलिस के ही है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में 3 हिंदू युवकों की हत्या के बाद कई स्थानों पर दंगे भड़के थे।