हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ जो कहा अन्य नेताओं के लिए एक सबक

punjabkesari.in Sunday, Jul 16, 2023 - 06:08 PM (IST)

रामपुरः सपा नेता आजम खां शनिवार को ढाई घंटे कोर्ट की कस्टडी में रहे। इस दौरान उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और कुछ समर्थक उनके साथ रहे। इन ढाई घंटों में आजम खां कोर्ट में शांत बैठे रहे। कोर्ट ने तर्क दिया कि आजम खां के भाषण के शब्द समाज को बांटने वाले हैं। इससे सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान होता है। 

PunjabKesari

चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुए आजम
आजम खां शनिवार को दोपहर 12 बजे अपने बेटे और कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुए। कुछ देर कोर्ट में रुकने के बाद आजम खाँ अपने पुत्र के साथ कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और प्रभारी संयुक्त अभियोजन एसपी पांडेय ने कोर्ट में तर्क दिया कि आजम खां ने भाषण देते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह समाज को बांटने वाले हैं उससे सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया गया है। उन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाए। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आजम खां को उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां को धारा 171 जी, 505 1बी आईपीसी व 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया और दोपहर दो बजे आजम खां को कोर्ट ने दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

PunjabKesari

कोर्ट परिसर में डटे रहे सपा नेता और समर्थक
रामपुर कोर्ट का फैसला आने के बाद परिसर में सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार, सपा नेता प्रमोद गंगवार, अमित शर्मा सहित तमाम सपा समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। आजम खां के कोर्ट से निकलने के बाद सभी अपने-अपने गन्तव्य को रवाना हो गए।

दर्ज हैं 90 से अधिक मुकदमें
सपा नेता आजम खां पर 90 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट से कुर्की वारंट जारी होने के बाद आजम खां ने अपनी पत्नी डॉ. तजीन फाल्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद तीनों को सीतापुर की जेल में सुरक्षा कारणों से भेज दिया गया था।

किन धाराओं में कितनी सजा-
आईपीसी की धारा 171 जी में 500 रुपये का जुर्माना।
आईपीसी की धारा 505 (1) में दो साल की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Related News

static