लखनऊ में पालतू बिल्लियों के लिए अब जरूरी हुआ लाइसेंस, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना; ब्रीडिंग सेंटरों के लिए भी सख्ती
punjabkesari.in Tuesday, Sep 30, 2025 - 07:48 PM (IST)

Lucknow News: अब अगर आप लखनऊ में बिल्ली पालना चाहते हैं, तो पहले नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लखनऊ नगर निगम ने 27 सितंबर से यह नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत हर पालतू बिल्ली के लिए सालाना ₹500 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। बिना लाइसेंस के बिल्ली पालने पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार, यह फैसला पालतू जानवरों की देखरेख, टीकाकरण और कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
टीकाकरण और स्वास्थ्य विवरण होगा अनिवार्य
लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान पालतू बिल्ली के टीकाकरण और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दर्ज करना भी जरूरी होगा। यह कदम पालतू जानवरों के ज़िम्मेदार पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
ब्रीडिंग सेंटरों पर भी सख्त नियम लागू
सिर्फ पालतू बिल्लियों पर ही नहीं, बल्कि पशु ब्रीडिंग सेंटरों पर भी नगर निगम की नजर है। ब्रीडिंग सेंटर चलाने वालों के लिए ₹5000 का लाइसेंस शुल्क तय किया गया है। साथ ही, उन्हें निगम द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह कदम अवैध प्रजनन और पशु शोषण को रोकने के लिए जरूरी बताया गया है।
डॉग रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर नई व्यवस्था
यह पूरी प्रणाली कुत्तों के लिए पहले से लागू रजिस्ट्रेशन मॉडल के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है कि शहर में हर पालतू जानवर का रिकॉर्ड हो, उसकी उचित देखभाल हो और अनियंत्रित जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। लाइसेंस के लिए इच्छुक व्यक्ति नगर निगम के कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।