संतकबीरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 02:01 AM (IST)

Santkabirnagar News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की एक पॉक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कृष्ण कुमार पंचम ने यह फैसला बेलहर कला थाना क्षेत्र के गांव अकलोहना राजेबोहा निवासी लाल बहादुर केवट के खिलाफ सुनाया, जिसे पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया।

जानिए पूरा मामला
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने जानकारी दी कि यह मामला 4 नवंबर 2020 को सामने आया था। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन शोषण किया गया, और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पहले यह केस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस जांच के बाद लाल बहादुर केवट को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

अदालत में चली सुनवाई

  • अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को पेश किया, जिनमें वादी मुकदमा भी शामिल था।
  • साथ ही 10 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
  • आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।
  • लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


यह फैसला ऐसे मामलों में कानूनी सख्ती और न्याय की उपलब्धता का एक उदाहरण माना जा रहा है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mamta Yadav

Related News

static