Crime News: किशोर से कुकर्म के दोषी को 10 साल कारावास, हत्या के जुर्म में मां व बेटा को उम्रकैद
punjabkesari.in Sunday, Aug 20, 2023 - 12:19 PM (IST)

बरेली/कासगंज: 15 वर्ष के किशोर से कुकर्म के मामले में हाफिजगंज के गांव कितकापुर उर्फ कुतुकपुर निवासी बृजेश गिरी को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने 10 साल कारावास सुनाया है। उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मोबाइल में अश्लील फिल्में दिखाकर किया था कुकर्म
विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के पिता ने थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि 13 सितंबर 2022 की शाम घास काटने गए बेटे को बृजेश मोबाइल में अश्लील फिल्में दिखाने लगा और उसके साथ कुकर्म किया। बोला किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने कुकर्म, पॉक्सो एक्ट, धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। 17 नवंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने नौ महीने से कम वक्त में मामले का निपटारा कर आरोपी के सबक सिखाकर नजीर पेश की है।
हत्या के जुर्म में मां व बेटा को उम्रकैद
कासगंजः सदर कोतवाली से संबंधित दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी सोनू एवं उसकी मां मुन्नी को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने पर दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस घटना की विवेचना तत्कालीन सीओ एके सिंह द्वारा की गई। उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव सिंह यदुवंशी ने की।