Mathura: यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमे की पोषणीयता पर उठाया सवाल

punjabkesari.in Thursday, Sep 08, 2022 - 10:29 PM (IST)

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह के कब्जे से जुड़े मुकदमे में प्रतिवादी उप्र सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने वाद की पोषणीयता पर ही सवाल उठा दिया है।      

डीजीसी (सिविल) संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने वादी मनीष यादव बनाम इंतंजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह वाद के अधिवक्ता दीपक चौधरी द्वारा उक्त दलील का जवाब देने के लिए समय मांगने पर अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अपने को श्रीकृष्ण का वंशज बताते हुए मनीष यादव ने इंतंजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, उप्र सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाते हुए 15 दिसंबर 2020 को एक वाद दायर किया था।

इसमें कटराकेशव देव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की प्रार्थना की गई थी। इसी वाद की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। इसी अदालत में आज हुई शैलेन्द्र सिंह बनाम इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह आदि वाद में जज ने 250 रूपए जुर्माना वादी पर इसलिए ठोंक दिया कि वादी ने वाद की पोषणीयता पर बहस के लिए समय मांगा था किंतु जज ने आज ही बहस करने को कहा था।       

इस मामले में वकील दीपक शर्मा ने बताया कि आज अदालत ने इंतंजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान से 10 अक्टूबर को जवाबी दावा पेश करने के लिए कहा है तथा उप्र सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को सम्मन भेजकर हाजिर होने को कहा है क्योंकि वे इस वाद में अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं।


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Mamta Yadav

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