मुजफ्फरनगर: विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा, आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाए गए
punjabkesari.in Wednesday, Dec 21, 2022 - 07:46 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: जिले में पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत से तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा और 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि या केस 2017 में दर्ज किया था।
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हाल ही में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था।