मामूली विवाद में हत्याः दोषी पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास
punjabkesari.in Sunday, Jun 30, 2024 - 12:10 PM (IST)
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शाहजहांपुर: गढ़िया रंगीन के गांव परिउना में वर्ष 2007 में नाली के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। चौथा अभियुक्त नाबालिग होने की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
नाली को लेकर चल रहा था विवाद
थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के गांव परिउना निवासी रामेश्वर का गांव के केसरी आदि से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। 25 अप्रैल 2007 को उसका नाली खोदने को लेकर उसका शाहबुद्दीन, कैसरी से झगड़ा हो गया था। शाहबुद्दीन ने अपने बेटे जबरशेर व केसरी और उसके बेटे रमेश के साथ मिलकर गाली-गलौज करते हुए रामेश्वर पर हमला बोल दिया। शाहबुद्दीन ने तमंचे से रामेश्वर पर फायर कर दिया। गोली लगने से रामेश्वर की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट रामेश्वर के भाई लटूरी ने दर्ज कराई थी।
अपहरण कर हत्या के दोषी दंपती को उम्रकैद
बदायूं: युवक का अपहरण करके हत्या करने के दोषी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव निजमुद्दीनपुर शाह निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने 12 अगस्त 2019 को तहरीर दी कि उनका 18 साल का बेटा विवेक 11 अगस्त 2019 की शाम लगभग छह बजे दूध लेने के लिए घर से गया था लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजन और पुलिस तलाश कर रहे थे। जिसके बाद परिजनों के पास फिरौती के लिए एक पत्र आया था। विवेचना के दौरान गांव निजामुदीनपुर शाह निवासी विशेष कुमार उर्फ बम्पी, उसकी पत्नी सपना और अर्जुन का नाम सामने आया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सपना की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर में भूसा वाले कमरे में जमीन के अंदर से विवेक का शव बरामद कर लिया।