राज्यपाल राम नाईक ने शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश किया मंजूर

punjabkesari.in Thursday, May 31, 2018 - 12:23 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने यूपी शीरा नियंत्रण अध्यादेश 2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में राज्य विधान मंडल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राजभवन के प्रवक्ता अंजुम नकवी ने बताया कि राज्य में चीनी मिलों में बनने वाले शीरे के संग्रह, आपूर्ति, वर्गीकरण व परिवहन तथा उसके मूल्य एवं वितरण को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ अधिनियमित है। इसमें शीरे के अनधिकृत क्रय-विक्रय तथा परिवहन को उक्त अधिनियम में दंडनीय अपराध घोषित करते हुए उसके लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान किया गया था। अध्यादेश के द्वारा ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

अध्यादेश के माध्यम से पूर्व में स्थापित अधिनियम में अर्थदंड की राशि बढ़ाकर 100 से 5000 रुपए, 2000 से 100000 रुपए और 5000 से 250000 रुपए की गयी है। अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के आदेश पर शीरे के अवैध करोबार और परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों व पशुओं को भी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जा सकेगा। 


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