निघासन कांडः पांचवें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, बीते दिनों कोर्ट ने 4 में 2 को सुनाई थी उम्रकैद
punjabkesari.in Saturday, Aug 26, 2023 - 01:56 PM (IST)

लखीमपुर-खीरीः जिले के निघासन में अनसुसूचित जाति की दो सगी बहनों की सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में शुक्रवार को एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने दोष सिद्ध होने पर पांचवें किशोर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 18 साल होने तक वह हरदोई बाल सुधार गृह में ही रहेगा।
मां के सामने अगवाकर किया था गैंगरेप के बाद हत्या
थाना निघासन क्षेत्र में 14 सितंबर 2022 को दो सगी बहनों को उनकी मां की आंखों के सामने से अगवा किया गया था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों बहनों के शव गांव के बाहर लटके मिले थे। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तर किया था। इस बहुचर्चित कांड की सुनवाई एडीजे पाक्सो की कोर्ट में प्रतिदिन हो रही है।
बीते दिनों कोर्ट ने 5 में 2 को सुनाई थी उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने 14 अगस्त को आरोप सिद्ध होने पर 4 दोषियों में 2 को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंड़ित किया था, जबकि दो को छह-छह साल की सजा और जुर्माना सुनाया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता ब्रजेश पंडेय ने बताया कि एडीजे राहुल सिंह ने सबूतों के आधार पांचवे दोष सिद्ध किशोर अपचारी को धारा, 302/34, 323, 452,363,376 (डीए) 201 आईपीसी व 5 जी/6 पाक्सो एक्ट का दोषी पाया था।