लखनऊ में 6 एवं 23 मई को शराब की दुकानों को बन्द करने के आदेश, ये है वजह

punjabkesari.in Thursday, Apr 25, 2019 - 06:11 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक सभा के पांचवें चरण के 06 मई को होने वाले मतदान तथा 23 मई को मतगणना के मद्देनजर मदिरा की दुकानों से शराब बेचने पर पूर्णरुप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश शांति व्यवस्था बनाये रखने के हित में किया गया है।    

शर्मा के अनुसार 4 मई शाम छह बजे से छह मई शाम तक (अथवा मतदान समाप्ति तक) तथा मतगणना की तिथि 23 मई को लखनऊ जिले में शराब और बीयर आदि की सभी दुकानें पूर्णतया बन्द रहेंगी।  इस अवधि में शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की मात्रा न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। इन तिथियों पर बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 


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Ruby

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