पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को दी 5 साल की सजा, 77 दिन के अंदर सुनाया फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 01:52 PM (IST)

बुलंदशहरः यूपी के बुलंदशहर में एक 10 साल की नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जिसमें आरोपी को 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला कोर्ट ने सिर्फ 77 दिन के अंदर लिया है। इस मामले में सीओ स्याना वंदना शर्मा ने कड़ी पैरवी की है। जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है।

बता दें कि 14 अगस्त को थाना बीवी नगर क्षेत्र अंतर्गत किशोरी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जिसके बाद थाना बीबीनगर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 6 दिन के अंदर सीओ स्याना वंदना शर्मा ने छेड़छाड़ कैश की चार्जशीट को पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसके बाद आज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है, आरोपी को 5 वर्ष 6 महीने की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कोर्ट ने इस केस में आरोपी को मात्र 77 दिनों में ही सजा सुना दी है। जिसके बाद एक नई मिसाल पेश की गई है। इससे आरोपियों में डर व्याप्त होगा। अब छेड़छाड़ और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बुलंदशहर पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है। महिला और बच्चियों के साथ हो रहे आरोपों को लेकर पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

छेड़छाड़ के आरोपियों को होगी सख्त सजा
पॉक्सो कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला और बच्चियों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं कम होगी। महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। पूरे मामले में सीओ स्याना वंदना शर्मा का कहना है कि छोटी बच्चियों के साथ घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं। महिला व बच्चियों के साथ शोषण करने वाले सभी आरोपी जेल भेजे जाएंगे। इसके लिए पुलिस पुलिस काम कर रही है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pooja Gill

Recommended News

Related News

static