जहरीली शराब से मौतः इंस्पेक्टरों का तबादला रद्द पर पुनर्विचार अर्जी खारिज

punjabkesari.in Saturday, Feb 09, 2019 - 10:24 AM (IST)

प्रयागराज/कानपुरः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग कानपुर के इंस्पेक्टरों के तबादले को रद्द करने के फैसले पर राज्य सरकार की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बी.अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने अविनाश कुमार पाण्डेय सहित नौ आबकारी निरीक्षकों की याचिका पर राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। 

गौरतलब है कि कानपुर के सेक्टर-7 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और भारी मात्रा में मिलावटी शराब की बरामदगी के बाद विभाग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई किन्तु घटना के लिए तैनात सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। जिसे अधिवक्ता विजय गौतम, कृष्ण जी शुक्ला के मार्फत याचिका में चुनौती दी गई थी।  न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तबादला आदेश रद्द कर दिया था।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि याचियों का तबादला दण्डात्मक नहीं है,लेकिन अदालत ने उसे दण्डात्मक मानते हुए रद्द कर दिया है, पुनर्विचार किया जाए। आबकारी निरीक्षकों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, कृष्ण जी शुक्ला एवं अन्य ने पक्ष रखा।  न्यायालय ने राज्य सरकार की पुनर्विचार अर्जी को बलहीन मानते हुए अपने फैसले को बदलने से इंकार कर दिया और अर्जी खारिज कर दी।


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Ruby

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