प्रतापगढ़ कोर्ट का अहम फैसला: नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के दो दोषियों को फांसी की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Nov 02, 2022 - 09:46 PM (IST)

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की पॉस्को अदालत ने बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले में एक साल से भी कम समय में सुनवाई पूरी कर दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनायी है। अदालत ने इन पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया कि दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य आपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महज 10 महीने में मामले की सुनवायी पूरी कर आज अपना अहम फैसला सुनाया है।

गैंगरेप के बाद दोषियों ने लड़की का पैर तोड़ दिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी
मुकदमे की पैरवी कर रहे पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता निर्भय सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की शाम को बाजार जा रही थी। रास्ते में रिजवान, हलीम व एक नाबालिग ने लड़की को अगवा किया और रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद दोषियों ने लड़की का पैर तोड़ दिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी। इतना ही नहीं दरिंदे उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पीड़िता की मौत हो गई। वारदात के तीन दिन बाद 30 दिसंबर को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

एक साल के भीतर मामले की सुनवाई करते हुए  सजा ए मौत
अधिवक्ता निर्भय सिंह ने बताया कि कोर्ट ने एक साल के भीतर पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों रिजवान और हलीम को फांसी और 50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। वहीं, तीसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण न्यायालय द्वारा बाल अपचारी घोषित करते हुए पत्रावली को बाल न्यायालय भेज दिया गया, जहां मामला विचाराधीन है।


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Mamta Yadav

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