राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! सेना पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने तलबी आदेश में दखल से किया इनकार

punjabkesari.in Monday, Jun 02, 2025 - 10:50 PM (IST)

Lucknow News: सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में राहुल पर मानहानि का मुकदमा चलाने को जारी तलबी आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं
न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद को ऐसा संतुष्ट करने के बाद कि पहली नजर में राहुल पर मानहानि का मुकदमा (विचारण) चलाने का मामला बनता है, तलबी आदेश (समन) जारी करने का सही निर्णय लिया। ऐसे में प्रश्नगत तलबी आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने तलबी आदेश में दखल देने से इनकार कर, इसे चुनौती देने वाली राहुल की याचिका खारिज कर दी। बीती 29 मई को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश देकर कहा था कि विस्तृत आदेश 2 जून को जारी किया जाएगा, जो सोमवार को अपलोड हुआ।

राहुल गांधी ने तलबी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने राहुल को तलब (समन) किया। राहुल ने बीती 11 फरवरी को जारी तलबी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया था कि राहुल ने यात्रा के दौरान कहा था कि चीन के सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता।


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Content Editor

Mamta Yadav

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